पचास लाख के धोखाधडी के आरोप मेें गर्ग दंपत्ति दोषमुक्त - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज शिवपुरी मुख्य न्यायपालिका मजिस्ट्रेट सक्षम पवन कुमार शंखवार शिवपुरी के न्यायलय से पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय में ब्रजेश गर्ग पुत्र राधा कृष्ण गर्ग एवं उनकी पत्नि बबीता गर्ग निवासी धर्मशाला रोड शिवपुरी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 420 एवं 120 बी के अपराध से दोष मुक्त किया गया है अभियुक्त गण की ओर से पैरवी विद्यमान अभिवक्ता जीतेन्द्र समाधिया एडवोकेट के द्वारा की गयी थी ।

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ब्रजेश गर्ग एवं बबीता गर्ग के स्वामित्व एवं अधिपत्य के सम्पत्ति निर्माणधीन मार्केट गाँधी चौक धर्मशाला रोड शिवपुरी में स्थित थी। जिसमें फरियादी राकेश गुप्ता को यह विक्रय पत्र के आधार पर पिचत्तर लाख रूपये के रजिस्ट्रार कार्यालय में अनुबंध सम्पादित कराया था।

उसमें प्रकरण में बनाये गये आरोपीगण द्वारा पचास लाख रुपये प्राप्त होना बताया था जिसकी अनुबंधों के शर्तों का उल्लंघन करते हुये बेईमानी और कपट पूर्वक विक्रय पत्र के आधार पर फरियादी राकेश गुप्ता ने अपने साथ छल होना परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर उभय पक्ष द्वारा रिकॉड आये दस्तावेजों एवं साक्ष्य को दृष्टिग्रत रखते हुये एवं आरोपीगण के अभिवक्ता जीतेन्द्र समाधिया एडवोकेट के तर्कों एवं साक्ष्य से सहमत होने से प्रकरण के आरोपी ब्रजेश गर्ग एवं उनकी पत्नि बबीता गर्ग को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 420 एवं 120 बी का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया गया ।
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