किसानों के लिए खबर:फसल बीमा योजना अन्तर्गत 31 दिसंबर तक कृषक बंधु फसल बीमा कराएं- Shivpuri News

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शिवपुरी
। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत सभी अऋणी कृषक बंधु 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने बताया कि जिले में रबी मौसम 2021-22 हेतु गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना फसल पटवारी हल्का स्तर एवं मसूर फसल जिला स्तर पर अधिसूचित की गई है। जिसका स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर 1.5 प्रतिशत के मान से गेहूं सिंचित हेतु 525 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित हेतु 394.50 रूपए, चना हेतु 525 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर हेतु 330 रूपए प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम राशि रबी 2021-22 हेतु जमा की जाना है।

योजना के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा बुआई प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म एवं चार पहचान पत्र (आधार कार्ड) हैं। इन दस्तावेजों के साथ में कृषक बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी भी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित हो अनिवार्य रूप से लगाये ताकि देय बीमा क्लेम राशि कृषक के खाते में समायोजित हो सके।

अऋणी कृषकों द्वारा रबी फसल बीमा कराये जाने हेतु बैंक में प्रस्ताव जमा 31 दिसंबर 2021 तक किया जाना है। अऋणी कृषकों से अनुरोध है कि अधिसूचना अनुसार फसल बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि एवं दस्तावेज 31 दिसंबर 2021 तक बैंक में जमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठायें।

अधिक जानकारी के लिए कृषक बंधु कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा/राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।
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