कोचिंग संचालक की दरिंदगी का शिकार लड़की की लाश फांसी पर लटकी मिली - kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। खबर कोलारस अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले लुकवासा से आ रही है कि लुकवासा में रहने वाली 18 वर्षीय किशोरी परिजनो को अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। बताया जा रहा है कि किशोरी का 2018 में लुकवासा के कोचिंग संचालक ने उसके साथ बलात्कार किया था और कोचिंग संचालक के दोस्त ने उसके साथ छेडछाड की थी। दोनो आरोपियो को 26 जुलाई 2021 को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जानकारी के अनुसार लुकवासा कस्बे में रहने वाली 18 साल की किशोरी ने अपने ही कमरे में परिजनो को आज सुबह फांसी के फंदे पर लटकी मिली। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे तक किशोरी समान्य थी और अपने कमरे में सोने चली गई। किशोरी के कमरे में दरवाजा नही था,एक दुकाननुमा कमरा था जिसमें शटर लगी हुई थी। आज सुबह शटर न खुलने पर परिजनो को संदेह हुआ और शटर को परिजनो ने बजाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही आई।
उसके बाद परिजनो ने शटर को उठाया तो किशोरी फांसी के फंदे पर लटकी मिली उसके दोनो पैर जमीन पर ही थे। फांसी का फंदा किशोरी की चुन्नी का ही बना था मामले की सुचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का शव उतारा और पीएम के लिए पहुंचाया और इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि पुलिस को किशोरी के कमरे में उसका मोबाईल मिला हैं,मोबाईल कमरे में खडा रखा था अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी वीडियो कालिंग कर आत्महत्या की हैं,बार बार उसके मोबाईल पर फोन आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मृतिका का मोबाईल जब्त कर लिया है और अंतिम कॉल किसको लगाया और आज सुबह किसने कॉल रानी के मोबाईल पर लगातार आ रहे थे। यह सबकी जांच पुलिस आगें करेगी। फिलहाल किशोरी का पीएम कर रानी की लाश परिजनो का सौंप दी।

कोंचिंग संचालक ने ही किया था बलात्कार, किशोरी ने की थी चाइल्ड लाइन पर शिकायत

11 जून 2018 को लुकवासा निवासी एक नाबालिग किशोरी ने चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन पर फोन लगाकर शिकायत की कि उसके साथ उसका पडौसी लगातार दो साल से रेप कर रहा है। इतना ही नहीं जब वह कोचिंग जाती है तो पडौसी का ही दोस्त शिक्षक भी उसके साथ अश्लील छेडछाड करता है।

इस मामले की सूचना भोपाल पहुंचते ही पुलिस चकरिघिन्नी हुई। तत्काल कॉलर के आधार पर किशोरी को खोजा। जिसमें किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के पास में रिजौदा निवासी गिर्राज रघुवंशी पुत्र पातीराम रघुवंशी का लुकवासा में मकान बन रहा था। जहां आरोपी ने एक दिन अकेले घर में घुसकर पीडिता के साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया।

पीडिता ने बताया था कि उसके बाद आरोपी लगातार उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम देता रहा। आरोपी ने युवती के साथ संबंध की बात अपने दोस्त और शिक्षक मुकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा जो कि कोचिंग टीचर है को बता दी। किशोरी मुकेश शर्मा के यहां कोचिंग जाती तो आरोपी शिक्षक भी पीडिता के साथ गंदी हरकतें करने लगा।

जिसके चलते पीडिता ने उक्त मामले की शिकायत चाईल्ड हैल्पलाईन पर की। जहां पुलिस ने पीडिता के बयानों के आधार पर आरोपी गिर्राज रघुवंशी के खिलाफ धारा 376 पोस्कों एक्ट तथा आरोपी शिक्षक मुकेश के खिलाफ धारा 354 पोस्कों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां इस मामले की सूनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश द्धितीय अपर विशेष सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्रीमति सिद्धी मिश्रा ने दोनों आरोपीयों को दोषी करार देते हुए आरोपी गिर्राज रघुवंशी को 15 साल कैद और 10 हजार जुर्माना और शिक्षक मुकेश शर्मा को 5 साल जेल 10 हजार के जुर्माने सें दंडित किया है। यह सजा भी गुरूपूर्णिमा के दिन सुनाई गई थी।
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