शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों, नगर पालिका निगम तथा नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद के संपत्ति कर एवं जलकर संबंधी प्रकरण, जो कि न्यायालय के समक्ष लंबित है अथवा वादपूर्व प्रकरण के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
साथ ही विवाद विहिन ग्राम योजना के माध्यम से शिवपुरी के कोलारस में देहरदा तो पिछोर में सालौदा को विवाद विहीन ग्राम योजना में जोड़ा गया हैं। इन ग्रामों में यदि कोई भी छोटा प्रकरण सामने आते हैं तो समझौता के आधार पर तत्काल गांव में ही निराकरण कर विवाद विहिन होने के साथ-साथ आदर्श ग्राम बनाया जाएगा।
विधिक प्राधिकरण अधिकारी अर्चना सिंह ने बताया कि इस बार लोक अदालत में 3033 प्रकरण राजीनामा योग्य रखे गए हैं, जिनका निराकरण किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि पिछली बार 12 दिसम्बर को आयोजित हुई लोक अदालत में शिवपुरी जिला दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार प्रयास रहेगा हम प्रकरणों के निराकरण के मामले में प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। पिछली बार विदिशा जिला प्रथम रहा था।
जल कर एवं सपंत्ति व बिजली प्रकरण में रहेगी छूट
विद्युत संबंधी प्रकरणों विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिनसमें बताना होगा कि विद्युत प्रकरण न्यायालय में लगभग 3238 प्रकरण विचाराधीन हैं लेकिन विधिक के माध्यम से लगभग 1460 प्रकरणों को समझौते योग्य समझकर इनका निराकरण कराया जाएगा।
वहीं चैक बाउन्स के लगभग 2537 प्रकरण जिसमें से 823 प्रकरण निराकरण किया जाएगा। वहीं परिवार न्यायालय 915 में से 47 प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्ट के 471 में से 163 प्रकरण 10 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाव श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।
