नगर पालिका में RTI पर सुनवाई नहीं, अभय जैन ने भेजे 15 प्रकरण राज्य सूचना आयोग - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। इन दिनों शिवपुरी की नगर पालिका को नरक पालिका कहे तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। यहां सब कुछ भगवान भरौसे चल रहा है। यहां बैठे जिम्मेदार शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे है। यहां सूचना के अधिकार को भी खुलेआ ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिसके चलते यहां बैठे जिम्मेदार सूचना के अधिकार का जबाव तक देना उचित नहीं समझते।

इसी के चलते नगर पालिका शिवपुरी द्वारा आरटीआई आवेदनों का जवाब नही देने को लेकर अब मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत 15 अपील प्रकरण दर्ज किए और सुनवाई शुरू की।

विगत कई वर्षों से नगर पालिका की निष्प्रभ, अपारदर्शी कार्यशैली के कारण नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बारे में शहर के पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकीलों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने स्तर पर काम किया लेकिन अभी भी नगर पालिका में नागरिकों को पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, राशन कार्ड, आवास योजना, आदि के लिए रोज भटकना पड़ता है।

नगर पालिका शिवपुरी में आरटीआई आवेदनों का जवाब नही देने की प्रथा प्रचलित है जो कि एक गैरजीमेदार, भ्रष्ट और शोषक सिस्टम की निशानी है।

नगर पालिका शिवपुरी में सूचना के अधिनियम के तहत गत एक वर्ष में कई सारे जनहित के मुद्दे जैसे नाला सफाई, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट, केबल घोटाले, ट्री गार्ड घोटाला से सम्बंधित दस्तावेज, मैरिज गार्डन एव विवाह स्थल के पंजीयन से सम्बंधित अनुज्ञा पत्र, नाला सफाई के खर्च से सम्बंधित दस्तावेज, पार्को में किये गये खर्च से सम्बंधित दस्तावेज, पाठ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड, हाथ से मैला उठाने के प्रतिषेध अधिनियम का रिकॉर्ड, कोलोनाइज़र्स/बिल्डर्स कि सूची इत्यादि से से सम्बंधित जानकारी लेने के लिए आरटीआई आवेदन लगाए गए थे। लेकिन नगर पालिका के अधिकारीयों ने एक भी आवेदन का जवाब नही दिया और न ही प्रथम अपील का कोई जवाब दिया।

इससे परेशान होकर अभय जैन एडवोकेट ने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 15 द्वितीय अपील प्रकरण भेजे थे। आयोग द्वारा इन सभी अपील को दर्ज कर लिया गया है और सुनवाई शुरू कर दी गई है। इन सभी अपील प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा आरटीआई आवेदनों की समस्त जानकारी निशुल्क चाही गई है एवं धारा 20 के तहत सीएमओ/लोक सूचना अधिकारी पर प्रत्येक प्रकरण में 25 हजार का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आदेश चाहे गए हैं।

दिनांक 12 जुलाई को A-5497 जो कि अवैध कॉलोनी की जानकारी से संबंधित है उसकी सुनवाई में सीएमओ द्वारा उपस्थित न होने पर एवं जवाब पेश नही करने पर दंडात्मक कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया है।

इनमे से दो मामलों जो की नाला सफाई से संबंधित हैं उनकी सुनवाई सोमवार 19 जुलाई को है जिनका अपील क्रमांक ए-5498/20/रासुआ/आईसी-1/शिवपुरी/20-21 है।
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