नाबालिक छात्रा के साथ RAPE के आरोपी शिक्षक और साथी को गुरूपूर्णिमा के दिन ही सजा - kolaras News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर जिले के कोलारस अनुविभाग के लुकवासा क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते 11 जून 2018 में एक शिक्षक और उसके साथी पर रेप के मामले में माननीय न्यायाधीश ने शिक्षक और उसके साथी को गुरूपूर्णिमा के दिन ही सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सीडीपीओं गुप्ता और पवन कुमार जैन ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 11 जून को लुकवासा निवासी एक नाबालिग किशोरी ने चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन पर फोन लगाकर शिकायत की कि उसके साथ उसका पडौसी लगातार दो साल से रेप कर रहा है। इतना ही नहीं जब वह कोचिंग जाती है तो पडौसी का ही दोस्त शिक्षक भी उसके साथ अश्लील छेडछाड करता है।

इस मामले की सूचना भोपाल पहुंचते ही पुलिस चकरिघिन्नी हुई। तत्काल कॉलर के आधार पर किशोरी को खोजा। जिसमें किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के पास में रिजौदा निवासी गिर्राज रघुवंशी पुत्र पातीराम रघुवंशी का लुकवासा में मकान बन रहा था। जहां आरोपी ने एक दिन अकेले घर में घुसकर पीडिता के साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया।

पीडिता ने बताया कि उसके बाद आरोपी लगातार उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम देता रहा। आरोपी ने युवती के साथ संबंध की बात अपने दोस्त और शिक्षक मुकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा जो कि कोचिंग टीचर है को बता दी। किशोरी मुकेश शर्मा के यहां कोचिंग जाती तो आरोपी शिक्षक भी पीडिता के साथ गंदी हरकतें करने लगा।

जिसके चलते पीडिता ने उक्त मामले की शिकायत चाईल्ड हैल्पलाईन पर की। जहां पुलिस ने पीडिता के बयानों के आधार पर आरोपी गिर्राज रघुवंशी के खिलाफ धारा 376 पोस्कों एक्ट तथा आरोपी शिक्षक मुकेश के खिलाफ धारा 354 पोस्कों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां इस मामले की सूनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश द्धितीय अपर विशेष सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्रीमति सिद्धी मिश्रा ने दोनों आरोपीयों को दोषी करार देते हुए आरोपी गिर्राज रघुवंशी को 15 साल कैद और 10 हजार जुर्माना और शिक्षक मुकेश शर्मा को 5 साल जेल 10 हजार के जुर्माने सें दंडित किया है। यह सजा भी गुरूपूर्णिमा के दिन सुनाई गई है।
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