प्रशासन के चेतावनी के बाद भी प्याज पर आडत वसूल रही दो फर्मों के लाईसेंस निरस्त - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मेसर्स नासिर पहलवान एण्ड कम्पनी प्रो. नासिर खॉन तथा मेसर्स अफसर बिल्लू एण्ड कम्पनी प्रो. आसिफ खान. द्वारा कृषकों से प्याज खरीदी में कमीशन काटने एवं 2 किलो प्रति मन अलग से लिए जाने पर संबंधित फर्मो की अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।

कृषि उपज मंडी के सचिव ने बताया कि फर्मों के विरुद्ध यह कार्यवाही म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम सन 1972 की धारा 33 एवं फल सब्जी विपणन के लिए प्रभावशील उपविधि सन 2000 की कंडिका 07 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति शिवपुरी के आदेश के अनुसार की गई है।