रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए पटवारी को न्यायालय ने दी कारावास और अर्थदंड की सजा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय आरके मालवीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने जमीन के सीमांकन के एवज में 5 हजार रूपर की रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त द्धवारा पकडे गए पटवारी को 5 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया हैं। शासन की ओर से पैरवी हजारीलाल बैरवा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी नीरज परिहार ने 11 मई 2015 को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में शिकायत की थी कि हल्का नंबर-56 के पटवारी घनश्याम वर्मा मेरे पिता से ग्राम मैदावली स्थित जमीन के सीमांकन के एवज में 6 हजार रुपए मांग रहा है।

लोकायुक्त पुलिस ने 14 मई 2015 को आरोपी घनश्याम वर्मा को आवेदक से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए कृष्णपुरम कॉलोनी स्थित अपने मकान से रंगे हाथों पकड लिया। लोकायुक्त पुलिस ने संपूर्ण कार्रवाई कर चालान न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय आरके मालवीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपी पटवारी घनश्याम वर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 5 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड एवं 5 साल का सश्रम कारावास और 7000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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