दहेज के लिए पत्नि को जिंदा फूककर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा - Pichhore News

Bhopal Samachar
पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने पत्नि को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी बृजेश द्धिवेदी द्धारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 11 जून 2017 को ग्राम बमना में एक विवाहिता संदिग्ध हालातों में जलने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान मृतिका के पिता नारायण वंशकार,मां कमला बाई,बहन प्रियंका,भाई सुरेश निवासी ग्राम पडोरा ने बयान दिए कि मृतिका मुन्नी बाई की शादी घटना तारिख से 7 साल पूर्व राकेश पुत्र प्रकाश वंशकार के साथ शादी सम्मेलन में हुई थी।

बयानों में यह भी बताया कि मृतका शादी के बाद जब वह मायके जाती थी,तब बताती थी कि पति राकेश सम्मेलन में शादी होने का ताना देते हुए दहेज की मांग कर मारपीट कर प्रताडित करता हैं। पुलिस ने विवेचना उपरांत मृतका के मृप्यु पूर्व कथनो के आधार पर पति राकेश अलावा संदेह के आधार पर सास फूला बाई व ससुर प्रकाश के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रकरण भेजा।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान आए समस्त तथ्यों एंव साक्ष्यों प विचारण उपरांत आरोपी राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं,जबकि मृतका की सास फूला व ससुर प्रकाश को साक्ष्यो के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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