बैराड। जिले के बैराड पुलिस ने एक माह पहले अवैध रूप से ट्रेक्टर ट्रॉली में भरकर खंडे ले जा रहे ट्रेक्टर के मालिक और उसके चालक के विरूद्ध भादवि की धारा 379 के तहत चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों पर खाद्य खनिज विकास का विनिमय अधिनियम की धारा 414 के तहत भी कायमी की गई है। खनिज अधिकारी सुरेद्र पटेले ने बताया कि चोरी की एफआईआर माननीय इंदौर उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत की गई। इसके पहले बिना रॉयल्टी के खंडे पकड़े जाने पर खनिज विभाग जुर्माना जमा कर ट्रेक्टर ट्रॉली को छोड दिया जाता था।
जांच अधिकारी नितिन भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जनवरी 2021 को दोपहर के समय मायनिंग अधिकारियों ने एक ट्रेक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। जिसमें अवैध रूप से खंडे भरे हुए थे। जिसकी कोई रॉयल्टी नहीं थी और आरोपी चोरी छुपे वह खंडे वहां से ले जा रहे थे। जिन्हें खनिज विभाग ने जप्त कर थाने में रखवा दिया था।
इसके बाद से ही खनिज अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए थे और इसी बीच हाईकोर्ट का एक निर्देश आया, जिसके पालन में अवैध रूप से खनिज संपदा का परिवहन करने वाले पकड़े गए वाहनों के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई के तहत यह मामला दर्ज हुआ है।