बालिका को अकेली पाकर छेडछाड करने वाले आरोपी को 4 साल का सश्रम कारावास - Pichhore News

पिछोर। पिछोर अपर सत्र न्यायाधीश ने छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 का अर्थदंड दिया है। घटना 26 मार्च 2020 दोपहर 3 बजे की है, 13 साल की नाबालिग अपनी मां के कहने पर गेहूं पिसाने मंसाराम यादव की चक्की पर गई थी, जब वह गेहूं पिसाने लगी तभी मंसाराम चक्की को चालू छोड़कर बाहर दुकान का सौदा देने लगा।

उसी समय दुकान में तखत पर आरोपी शैलू कोली लेटा था और उसने पीड़ित बालिका को अकेला पाकर आरोपी बालिका के साथ दुकान में छेड़छाड़ करने लगा। इससे भयभीत बालिका चिल्लाकर बाहर आई और उसने चक्की के बाहर दुकान पर बैठे मंसाराम को घटना बताई।

इस पर मंसाराम ने आरोपी को डांट लगाई, इसके बाद बालिका आटा लेकर अपने घर आ गई और अपनी बड़ी बहन, मां को घटना के बारे में बताया। बालिका की मां ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना के विरुद्ध थाना मायापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी शैलू उर्फ मंगल सिंह पुत्र धर्मदास कोली निवासी ग्राम पुरा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस आरोपी को दोषी पाया एवं सजा सुनाई। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्विवेदी द्वारा की गई।