करैरा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए ग्राम बम्हारी निवासी आरोपी अजय उर्फ रामजीलाल को उसके दोस्त कल्लू उर्फ रामकिशन की हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 6 मार्च 2018 को आरोपी अजय उर्फ रामजीलाल मृतक कल्लू उर्फ रामकिशन को उसके घर पर खाना खिलाने की बात बोलकर ले गया था। इसके बाद अजय ने रामकिशन की हत्या कर हरदौल मोहल्ले में कुुए के पास लाश फेंक दी और से फरार हो गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर न्यायालय ने 11 गवाहों की गवाही व डीएनए रिर्पोट को साक्ष्य मानकर यह सजा सुनाई। सजा सुनकर जब आरोपी गिडगिडाने लगा तो न्यायाधीश ने आरोपी से कहा कि तुमने जो अपराध किया हैं वह गंभीर है,साथ ही यह दोस्ती के पाक रिश्ते का कत्ल हैं इसलिए इस मामले में कोई रहम की गुंजाइश नही हैं।