लोक सूचना अधिकारी समय पर जानकारी दे,जिससे आवेदन लंबित न होःसूचना आयुक्त - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय सीमा में प्रदान करें जिससे कि आवेदन लंबित ना हो। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री राहुल सिंह ने बैठक में सभी अधिकारियों से यह बात कही। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए सभी को जानकारी दी।

सूचना आयुक्त राहुल सिंह जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंहए अपर कलेक्टर आरण्एसण्बालोदिया सहित विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी समय पर जानकारी के साथ आवेदक को लिखित में सूचित करें। सभी कार्यालयों में प्रपत्र पांच व छः संधारित करें। उन्होंने न्यायालय द्वारा समय.समय पर दिए गए निर्णय के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्था या इकाई को शासन द्वारा फंडिंग की जाती है तो वह एनजीओ व ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे में आएगा। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर भी चर्चा की।

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए आयोग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है। अधिकारियों के कार्यस्थल पर रहते हुए ही सुनवाई की जा रही है। आयोग द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनवाई शुरू की गई है।

शिकायत निवारण डेस्क से ले सकते हैं जानकारी

राज्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा शिकायत निवारण डेस्क का गठन किया गया है। किसी को भी कोई समस्या होने पर जानकारी के लिए 9425014008 पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है।
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