कमलागंज के लड़के ने शादी करने शासकीय दस्तावेज की कूटरचना कर डाली - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी
। बाल विवाह और अवयस्क लड़की से शादी के मामले तो अक्सर सामने आते रहते हैं परंतु फिजिकल थाने में एक ऐसा मामला आया है जिसमें लड़का विवाह के योग्य नहीं है, शादी करने के लिए उसने शासकीय दस्तावेजों की कूटरचना कर डाली। पुलिस उक्त आरोपी पर मामला दर्ज करने की तैयारी में है। 

जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व कमला गंज क्षेत्र में रहने वाला 19 साल का लड़का फिजिकल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की को लेकर भाग गया था। क्योंकि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है इसलिए पिता ने अपहरण का मामला दर्ज नहीं कराया लेकिन लड़की को किसी अज्ञात स्थान पर छुपा दिया गया था इसलिए गुम इंसान का मामला फिजिकल थाने में दर्ज है।

कुछ समय चुप रहने के बाद लड़के ने लड़की के साथ आर्य समाज मंदिर से विवाह कर लिया। और विवाह का प्रमाण पत्र लेकर वापस आ गए। शिवपुरी में पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर लड़के ने विवाह के दस्तावेज दिखाए। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस विवाहित नव युगल को संरक्षण प्रदान करती है परंतु इस केस में बात बदल गई क्योंकि दस्तावेजों की छानबीन के दौरान पता चला कि लड़के ने आर्य समाज मंदिर में अपनी आयु से संबंधित जो शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, वह कूट रचित है। लड़के की उम्र 19 वर्ष (विवाह के अयोग्य) है लेकिन उसने दस्तावेजों में अपनी उम्र 21 वर्ष बताई है। उसने जालसाजी करके फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाए और उनके आधार पर विवाह किया। अब मामला शासकीय दस्तावेज की कूट रचना का बन गया है। जो एक गंभीर अपराध है।

इंदौर का टीआई लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है 

खबर मिली है कि इंदौर में पदस्थ एक पुलिस इंस्पेक्टर लड़के को बचाने के लिए फिजिकल थाना पुलिस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने से रोकने के लिए दबाव बना रहा है। उल्लेख करना अनिवार्य है कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रकरण में गलत विवेचना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सजा सुनाई है।

आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं होता: थाना प्रभारी

हां एक मामला सामने आया है जिसमें दोनोें बालिग है। परंतु युवती पक्ष के लोगों का आरोप है कि लडके की उम्र 19 साल है उसने आधार कार्ड में कूट रचना की है तो पुलिस आधारकार्ड से उम्र क्लीयर नहीं करती। जिसके चलते अब लडके की मार्कशीट मंगवाई है। अब दसवीं बोर्ड मार्कशीट में अगर उसकी उम्र 19 की निकलेगी तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
अंकित उपाध्याय,थाना प्रभारी फिजीकल 
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