100 से अधिक लोगों की शादी की लेनी होगी अनुमति, गार्डन की छमता के आधार पर हो सकेगी शादी - shivpuri news

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शिवपुरी।
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गठित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा, अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, शिवपुरी एसडीएम एवं एसडीओपी तथा आपदा प्रबंधन समूह के सदस्य जिसमें विभिन्न एसोसिएशन के अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि एवं विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और मीडिया प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बैठक में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में आई बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए नई रणनीति तैयार करने हेतु चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव दिए गए जिसके आधार पर जिले की व्यवस्थाओं को लेकर निर्णय लिए गए। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया है कि शादीं समारोह में कोरोना गाईडलाईन का पूर्णत: पालन करना होगा।

100 से अधिक लोगों को सम्मलित होने के लिए गार्डन के हिसाब से लोगों की संख्या तय होगी। गार्डन की छमता से आधे से भी कल लोगों की परमीशन दी जाएगी। शादी समारोह में बारात पर रोक नहीं है। परंतूु बारात महज आॅपचारिका के तौर पर ही निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लोग घंटों तक बारात में नाचते रहे और लंबी दूरी से बारात निकालकर ले जाए। और ट्राफिक प्रभावित हो।

विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर लेना होगी अनुमति

जिले में आयोजित होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर अनुमति लेना होगी। जिले के सभी मैरिज गार्डन एवं होटल जहां विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी आमजनों से अपील भी की गई है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में कम से कम लोगों को शामिल करें।

रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय

बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही रविवार को बाजार में दुकानें बंद रहेगी। लेकिन रविवार को हेयर सैलून खोले जा सकते हैं। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप आदि को भी छूट रहेगी।

मास्क न लगाने वालों पर लगेगा 100 रूपये जुर्माना

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि मास्कध्फेसकव्हर का प्रयोग पूरे जिले में सख्ती से कराया जाएगा। मास्क न लगाने वालों पर 100 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें मौके पर मास्क देकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। दुकानदार एवं दुकानों पर उपस्थित कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सभी दुकानदार यह प्रयास करेंगे कि दुकानों पर आने वाले ग्राहक भी मास्क का उपयोग करें।

कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में सभी की सहभागिता जरूरी

कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए शासन प्रशासन की सख्ती के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों एवं आमजन की सहभागिता बहुत जरूरी है तभी कोरोना से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। इसमें सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कुछ दिनों में जिले में कोरोना केसों की संख्या फिर से बड़ी है इसलिए सतर्क होना जरूरी है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है परंतु लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण होने पर जांच कराएं। उन्होंने बताया कि फीवर क्लीनिक पर जाकर चेक कराए।

रोको टोको अभियान को प्रभावी बनाया जाए

बैठक में चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि रोको टोको अभियान को प्रभावी बनाया जाए, ताकि लोगों में जागरूकता आए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसमें वार्ड स्तर पर लोगों का चयन किया जा सकता है जो अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही सीसीटीवी सिस्टम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे हर एरिया की बेहतर मॉनिटरिंग की जा सके।

शहर के प्रबुद्ध जन करेंगे लोगों को जागरूक

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में उपस्थित विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं से चर्चा की गई कि सभी की लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका हो सकती है और यह निर्णय लिया गया कि शहर के प्रबुद्ध जन विभिन्न स्थानों एवं कॉलोनियों में कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को कोरोनावायरस के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
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