चुनाव के चलते नगद पर प्रतिबंध, 50 हजार से ज्यादा की राशि नहीं ले जा सकते - SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्वाचकों को प्रभावित कराने के उद्देश्य से नकद राशि के प्रबंध को प्रतिबंधित किया गया है। इससे संबंधित शिकायत प्राप्त किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 में 50 हजार या अधिक राशि का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के दौरान सीमा से अधिक राशि का परिवहन पाए जाने पर स्थैतिक निगरानी दल(एसएसटी) तथा उड़नदस्तों (एफएसटी) द्वारा राशि जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयेाग के निर्देशानुसार आम जनता तथा सही व्यक्तियों को उक्त से होने वाली असुविधा से बचाने तथा उनकी शिकायतों को निवारण करने हेतु समिति गठित की गई है। उक्त समिति में अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा, सदस्य के रूप में डिप्टी कलेक्टर मनोज गरवाल एवं जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती छवि जैन विरमानी को नियुक्त किया गया है।

उक्त समिति जप्ती के प्रकरणों का परीक्षण करेगी तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जप्ती के निराकरण के संबंध में उचित बोलता हुआ आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी करेगी। यदि राशि 10 लाख से अधिक की होगी तो जप्त नगदी की मुक्ति से पूर्व आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा
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