उपचुनाव: होटलों, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वालों की देनी होगी सूची - SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी।
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की जा चुकी है। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते है। जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने म.प्र.सराय अधिनियम 1967 की धारा-8 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की सीमा क्षेत्र के सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशालाओं मे ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी को लिखित मे प्रस्तुत करेगें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे तक अनिवार्य पहुँचाई जाएगी। उक्त आदेश 12 नवम्बर 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
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