शिवपुरी। कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, बचाव एवं शिवपुरी शहर में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं जनहित में शिवपुरी तहसील में संचालित सभी लोक सेवा केंद्रों को 19 जुलाई तक बंद किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।