हद हो गई, कलेक्ट्रेट में कोरोना सहायता राशि तक जमा नहीं हो रही जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है / Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी का कलेक्टर कार्यालय शायद पब्लिक के लिए लॉक डाउन कर दिया गया है वरना क्या कारण हो सकता है कि हाईकोर्ट के आदेश पर COVID-19 के लिए ₹25000 की सहायता राशि जमा कराने हेतु किसी व्यक्ति को 4 दिन तक चक्कर लगाने पड़े फिर भी उसका पैसा जमा ना किया जाए। यह हाल तब है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए लोगों से मात्र ₹100 तक की मदद मांगी है।

हाईकोर्ट ने जमानत से पहले सहायता राशि जमा कराने कहा है

ग्वालियर उच्च न्यायालय ने जमानत के एक मामले में शिवपुरी जिले के बलकार सिंह पुत्र खुमान सिंह निवासी नेगमा थाना रन्नौद की उस पर दर्ज एक पुलिस प्रकरण में जमानत स्वीकारने से पहले कोविड-19 के तहत शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में 25 हजार रुपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए है। जिससे कोविड-19 में प्रवासी मजदूर एवं अन्य गरीब लोगों की इस राशि से मदद हो सके। 

एडवोकेट विजय तिवारी 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं

उच्च न्यायालय के निर्देश पर बलकार सिंह के एडवोकेट विजय तिवारी शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी बलकार सिंह की 25 हजार रुपए की राशि कलेक्टर कार्यालय में जमा नहीं हो सकी है।

ग्वालियर द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा एमसीआरसी क्रमांक 11664/2020 दिनांक 22-5-2020 को रन्नौद थाने में दर्ज एक प्रकरण के मामले में आरोपी बलकार सिंह पुत्र खुमान सिंह की जमानत के आवेदन में शर्त रखी कि वह कोरोना महामारी संकट के बीच कोविड-19 से बचाव के लिए कलेक्टर कार्यालय में अपनी ओर से 25 हजार रुपए की राशि जमा कराएगा।

इसके लिए आदेश में लिखा गया कि वह कोविड-19 में शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में 25 हजार रुपए जमा करेगा अब इस 25 हजार की राशि को कोविड-19 के तहत प्रवासी मजदूर एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाना है लेकिन यह 25 हजार की राशि शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जमा नहीं हो पा रही है।

बलकार सिंह के वकील विजय तिवारी और उनके साथी अभिभाषक राजीव धनावत ने 23 मई को शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया और बलकार सिंह की राशि जमा करने के लिए निवेदन किया लेकिन 4 दिन से उपरोक्त राशि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जमा नहीं हो पा रही है। राशि के संबंध में कलेक्टर अनुग्रहा पी द्वारा कोई आदेश भी नहीं दिए गए हैं इससे बलकार सिंह के वकील परेशान हैं।

एडवोकेट विजय तिवारी ने बताया कि शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रहा पी द्वारा यह उच्च न्यायालय ग्वालियर के आदेश की अवहेलना है और वह इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि बलकार सिंह की यह राशि समय पर जमा हो जाती तो उसके चार दिन अतिरिक्त जेल में नहीं गुजरने पड़ते यह उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

उन्होंने बताया कि वैसे उन्होंने इस मामले में बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को एक शिकायती मेल किया है जिससे उनकी सुनवाई हो सके कि उन्हें यह राशि कहां पर जमा करना है।
G-W2F7VGPV5M