पिछोर | तहसील के सुजावनी गांव में 4 मई को नाबालिग की शादी करने पर उसके पिता, मां व ताऊ सहित अन्य लोगों के खिलाफ पिछोर थाना पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह की सूचना पर पिछोर सीडीपीओ अरविंद तिवारी टीम के संग 4 मई को सुजावनी गांव पहुंचे थे। टीम ने माता-पिता व अन्य परिजनों से चर्चा कर बाल विवाह रुकवा दिया था। काउंसिलिंग के बाद लड़की के परिजनों से नाबालिग की शादी नहीं करने के वचन पत्र भरवाए थे। टीम के पीठ फेरते ही दूसरी जगह से लड़की की शादी कर दी।
बारात ग्वालियर से आई हुई थी। दूसरे दिन बाल विवाह हो जाने की सूचना मिलने पर सीडीपीओ तिवारी ने पिछोर थाने में आवेदन दिया। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को नाबालिग के पिता राधेश्याम कमरिया, मां उमा कमरिया, ताऊ जगदीश कमरिया सहित शादी में शामिल हुए लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूल्हे पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह की सूचना पर पिछोर सीडीपीओ अरविंद तिवारी टीम के संग 4 मई को सुजावनी गांव पहुंचे थे। टीम ने माता-पिता व अन्य परिजनों से चर्चा कर बाल विवाह रुकवा दिया था। काउंसिलिंग के बाद लड़की के परिजनों से नाबालिग की शादी नहीं करने के वचन पत्र भरवाए थे। टीम के पीठ फेरते ही दूसरी जगह से लड़की की शादी कर दी।
बारात ग्वालियर से आई हुई थी। दूसरे दिन बाल विवाह हो जाने की सूचना मिलने पर सीडीपीओ तिवारी ने पिछोर थाने में आवेदन दिया। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार को नाबालिग के पिता राधेश्याम कमरिया, मां उमा कमरिया, ताऊ जगदीश कमरिया सहित शादी में शामिल हुए लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूल्हे पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।