शिवपुरी। देशभर में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण तीसरे चरण का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन फेज 2 अभी 3 मई तक है । केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने तीसरे चरण के लॉकडाउन के लिए नई गाईडलाइन जारी कर दी है। लेकिन प्रदेश में इसका स्वरूप कैसा होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
आज या कल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी घोषणा कर सकते हैं। कोरोना महामारी के नियंत्रण के कारण शिवपुरी जिला ग्रीन जोन में है। यह वह जिला है, जहां पिछले एक सवा माह से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। 2 पॉजिटिव केेस निगेटिव हो चुके हैं और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।
इसी कारण फेज 2 में भी शिवपुरी जिले में कुछ सुविधाएं और रियायते दी गई हैं। जिनका जारी रहना फेज 3 में निश्चित माना जा रहा है और इसके अलावा अन्य रियायते तथा सुविधाएं मिलने की संभावनाएं हैं। आर्थिक गतिविधियां शर्तो के साथ शुरू हो सकती हैं। लेकिन ट्रेन और हवाई सेवा पूर्व की तरह बंद रहेंगी। बस सेवाओं में सशर्त छूट मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य मंत्रियों के साथ प्रदेश में रेड जोन के 9 जिले, औरेंज जोन के 19 और ग्रीन जोन के 24 जिलों को खोलने पर चर्चा की। इन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लिया। अधिकारियों ने छूट की संभावनाओं को प्रस्तावित किया। आज होने वाले बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
बैठक में तय हुआ कि ग्रीन जोन के सभी जिलों को भीतर से पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जबकि औरेंज जोन में छूट बढ़ाई जाएगी। रेड जोन के भोपाल इंदौर समेत अन्य जिलों में शादी समारोह की छूट मिल सकती है। इनमें दोनों पक्ष के 5 से 10 परिजन ही शामिल होंगे। कंटेनमेंट एरियों को छोड़कर बांकी मय इलेक्ट्रोनिक सामान की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
शिवपुरी जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। दफ्तर और फैक्ट्रियों को भी शर्ता के साथ शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कार्यस्थल को समय-समय पर सेनिटाईज करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंसकरण, ईकाइयां और ईट भट्टे शामिल हैं उन्हें छूट दी गई। लेकिन सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थानों में कोई संचालन नहीं होगा। फिलहाल होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मोल, स्पोट्र्स, कॉम्पलेक्स, जिम और अन्य फिटनेस सेंटर की सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कफ्र्यू की स्थिति बनाई रखी जाएगी।
शिवपुरी के ग्रीन जोन में आने के बाद भी 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ्य लोगों, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं हैं। शराब की बिक्री, मोल्स और मार्केटिंग कॉम्पलेक्स नहीं की जा सकेगी। हालांकि एकल दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।
ग्रीन जोन में चलेंगी बसें
हालांकि ग्रीन जोन सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में बस में 50 प्रतिशत सवारी तक ही बैठ सकेंगे। 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे। सभी माल वाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है। औरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक ड्रायवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी गई है। चार पाहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री और दो पहिया पर दो यात्री चल सकेंगे।