कलेक्टर ने अपना आदेश बदला: 1 जून से अब होगें नलकूप खनन / Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी जिले में वर्तमान में पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत लागू आदेश में संशोधन करते हुए 01 जून 2020 से ग्रामीण क्षेत्र के लिये नलकूप खनन कार्य हेतु शिथिलता प्रदान की जाती है। पेयजल परीरक्षण अधिनियम के अन्य उपबंध यथावत् लागू रहेंगे। नलकूप खनन हेतु नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध यथावत रहेगा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एस.एल.बाथम ने बताया कि पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए भूमिगत जल के दोहन को रोकने हेतु म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 (1) के अंतर्गत निजी नलकूपों के खनन को प्रतिबंधित किया गया था।

वर्तमान में जिले में अन्य वर्षों की भांति जलस्तर में गिरावट नहीं आयी है। विधानसभा क्षेत्र कोलारस के विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी किसानों को सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लागू प्रतिबंध में शिथिलता दिये जाने की मांग की जा रही है।  
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