राशन की दुकान पर बिना पात्रता के भी हितग्राही ले सकेगे राशन | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 201 के अंतर्गत राज्य शासन ने विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की है। जिन्हें रियायती दर पर राशन दिया जाता है। राज्य शासन के समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियों के शिवपुरी जिले में 26 हजार 454 परिवार है, जिन्हें वर्तमान में राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। ऐसे हितग्राही राशन प्राप्त करने के लिए जेएसओ लाॅगिन में दुकानवार हितग्राहियों की सूची का अध्ययन कर संबंधित उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते है।

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की लाॅकडाउन अवधि में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराए जाने के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ऐसे हितग्राही जिन्हें वर्तमान में राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं है परन्तु उन्हें राशन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही करें।

जिसके तहत हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में चस्पा कराई जाए। परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य चार किलो ग्राम गेहूं एवं एक किलो ग्राम चावल उपलब्ध कराया जाए। परिवारों का खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उचित मूल्य दुकानों से किया जाए। अन्य सामग्री पात्रता नही होगी।

परिवारों का वितरण एवं उनकी खाद्यान्न की पात्रता पीओएस मशीन पर पृथक श्रेणी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी एवं हितग्राही को खाद्यान्न वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के वायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वितरण के समय उपभोक्ता को पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से दी जाए। उचित मूल्य दुकानवार आवंटित खाद्यान्न का प्रदाय म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत किया जाएगा। हितग्राहियों को वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदार को खाद्यान्न का प्रदाय निःशुल्क किया जाएगा।

दुकान स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि सामग्री प्राप्त करने वाला परिवार पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभावित नही है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना मिल जाए। जिससे दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न हो। यह आवंटन केवल कोविड-19 के लाॅकडाउन प्रभाव से राहत देने के कारण आकस्मिक रूप से एक बार एक माह के लिए जारी किया गया है। इसके आधार पर भविष्य में पात्रता रखने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
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