शिवपुरी। तीन साल पहले उधारी के वापस पैसे देने पहले तो आरोपी ने मना किया और फिर धोखे से दूसरी जगह बुलाकर आरोपी कल्याण जाटव ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय चतुर्थ एडीजे ने शुक्रवार को आरोपी युवक को आजीवन कारावास के साथ 5 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।शासन की ओर से पैरवी हजारी लाल बेरवा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन द्वारा की गई।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महेश के सटरिंग फार्मा की किराए की दुकान से आरोपी कल्याण जाटव 32 वर्ष ने फरमा किराए पर ले गया। महेश द्वारा किराए के रुपए मांगने पर आरोपी अक्सर अपना मोबाइल बंद कर लेता था।महेश ने अपने लड़के से मोबाइल फोन लगाया तो आरोपी ने फोन उठा लिया और कहा कि मैं आपके पैसे की व्यवस्था कर करता हूं।
26 दिसंबर 2017 को शाम 7 बजे आरोपी ने महेश के मोबाइल पर फोन लगाया और कहा कि आप किराए के पैसे लेने चंदनपुर आ जाएं इस बहाने बुलाकर आरोपी कल्याण ने चंदनपुर तालाब के पास महेश शर्मा की हत्या कर दी।
उक्त घटना की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय चतुर्थ एडीजे शिवपुरी द्वारा विचारण उपरांत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी कल्याण जाटव को दोषी मानते हुए धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड तथा धारा 25 /27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महेश के सटरिंग फार्मा की किराए की दुकान से आरोपी कल्याण जाटव 32 वर्ष ने फरमा किराए पर ले गया। महेश द्वारा किराए के रुपए मांगने पर आरोपी अक्सर अपना मोबाइल बंद कर लेता था।महेश ने अपने लड़के से मोबाइल फोन लगाया तो आरोपी ने फोन उठा लिया और कहा कि मैं आपके पैसे की व्यवस्था कर करता हूं।
26 दिसंबर 2017 को शाम 7 बजे आरोपी ने महेश के मोबाइल पर फोन लगाया और कहा कि आप किराए के पैसे लेने चंदनपुर आ जाएं इस बहाने बुलाकर आरोपी कल्याण ने चंदनपुर तालाब के पास महेश शर्मा की हत्या कर दी।
उक्त घटना की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय चतुर्थ एडीजे शिवपुरी द्वारा विचारण उपरांत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी कल्याण जाटव को दोषी मानते हुए धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड तथा धारा 25 /27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया।

