बैंक के कैश वाहन के चालक पर एक्सीडेंट के मामले में 10 हजार का जुर्माना

Bhopal Samachar
कोलारस। खबर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोलारस से आ रही है। जहां एक एक्सीडेंट के मामले में सुनवाई करते हुए वाहन के चालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना सहित न्यायालय उठने तक की जेल की सजा से दंडिंत किया है। इस मालमे मे शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी बर्षा पाठक ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी यशपाल यादव घटना दिनांक 31 दिसंबर 2019 को शाम 6:30 बजे अपनी बोलेरो गाड़ी से गांव मढ़वासा जा रहा था उसके साथ में सुनील, अभिषेक यादव भी गाड़ी में बैठे थे | जैसे ही फरियादी की गाड़ी ईसागढ़ तक पहुंची उसी समय हमारे पीछे बैंक का कैश वाहन एमपी 09 जीजी 0346 का चालक रामवीर सिंह लुहार तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर लाया और हमारी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी जिससे हमारी गाड़ी पलट गई |

गाड़ी में काफी नुकसान हो गया है | घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में की गई | दोषी पाते हुए माननीय न्यायाल ने अभियुक्त को उक्त दंड से दंडित किया है तथा अर्थदंड की राशि 10000 प्रति कर स्वरूप यशपाल को दिए जाने का आदेश दिया |
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