उपभोक्ता फोरम ने सहारा के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुनाया | Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे व सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने सहारा इंडिया के खिलाफ दो अलग-अलग फैसले सुनाए हैं। एक प्रकरण में 2.43 लाख रुपए और दूसरे में 53 हजार रुपए संबंधित आवेदकों को एक महीने में लौटाने का आदेश जारी किया है। दोनों मामलों में आवेदकों की ओर से पैरवी एडवोकेट अजय जैन ने की।

अभियोजन के अनुसार उपभोक्ता फोरम ने अवधेश सिंह कुशवाह पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी नगर पालिका क्वाटर पुराने रेलवे स्टेशन के सामने शिवपुरी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

जिसमें अनावेदक शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी (सहारा इंडिया) शिवपुरी को एक महीने के अंदर अवधेश सिंह द्वारा सहारा ए सिलेक्ट स्कीम के तहत 13 एफडीआर जमा की गई कुल राशि की परिपक्वता राशि 2 लाख 43 हजार 67 रुपए अदा करना होगी।

उक्त राशि पर परिपक्वता दिनांक 30 जून 2018 से अदायगी के दिन तक 7 फीसदी वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज भी अदा करना होगा। साथ ही परिवाद व्यय के लिए 2 हजार रुपए भी जमा करने होंगे।


दूसरे मामले में अभिनंदन जैन पुत्र स्वर्गीय भैयालाल जैन निवासी महल कॉलोनी शिवपुरी के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्पोरेशन लखनऊ यूपी के डायरेक्टर सुब्रतो राय सहारा और सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी शाखा प्रबंधक शिवपुरी के शाखा प्रभारी को जिम्मेदार माना है।

अनावेदक सुब्रतो राय सहारा व शाखा प्रबंधक शिवपुरी को एक महीने के अंदर आवेदक को उसके द्वारा जमा राशि 10 हजार रुपए व 5 हजार रुपए की परिपक्वता राशि 15456 रुपए व 7728 रुपए अदा करना है और उक्त राशि पर परिपक्वता दिन से अदायगी दिन तक 7 फीसदी वार्षिक ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज भी अदा करेंगे।

दोनों अनावेदक एक महीने में आवेदक द्वारा जमा राशि 15 हजार 250 व 15 हजार 250 रुपए की परिपक्वता राशि नियम अनुसार ब्याज सहित अदा करेंगे। परिपक्वता दिनांक से अदायती के दिन तक 7 फीसदी वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा। साथ ही आवेदक को परिवार व्यय के लिए 1500 रुपए भी अदा करना होगा।
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