धारधार हथियार से गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास | Pichhore News

Bhopal Samachar
पिछोर। तीन साल पहले महिला की हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्विवेदी द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 6 नवंबर 2017 को दिन के 3 बजे फरियादी मनीराम अपनी बहन साबू बाई के यहां ग्राम डगपीपरी गया। रात को वहीं रुका, सुबह फरियादी के भानजे के मोबाइल पर उसके लड़के का फोन आया कि पापा जल्दी आ जाओ मम्मी को किसी ने मार दिया है, उसकी लाश खेत में पड़ी है।

फरियादी अपने गांव दुल्हई पहुंचा तब देखा कि उसकी पत्नी सरूपी बाई मृत अवस्था में सुंदर ढीमर के कुएं के पास महुआ के पेड़ के नीचे पड़ी थी। मृतका के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, उसके शरीर के नीचे खून बिखरा था। फरियादी को शक था कि आरोपी रमेश लोधी जो उसके गांव का ही है उसके घर आया -जाया करता था।

घर पर बहू होने के कारण वह उसे घर पर आने जाने से मना करता था। इसीलिए उसने उसकी पत्नी की हत्या की है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना भौती में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस द्वारा आवश्यक अंवेषण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया पर सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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