चैक बाउंस के आरोपी बहादुर को 6 माह की जेल, देना होगा प्रतिकर

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय जेएमएफसी शिवपुरी पवन कुमार शंखबार ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा से दंडि किया है तथा प्रतिकर की राशि 1 लाख 95 हजार रूपए अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार फरियादी कैलाश राठौर निवासी इनकम टैक्स आफिस के सामने फिजीकल रोड़ से आरोपी बहादुर बेड़िया निवासी कटरा मोहल्ला ने 4 जनवरी 2017 को 1 लाख 50 हजार रूपए उधार लिए थे। जिसके ऐवज में आरोपी ने परिवादी को एक चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी का भुगतान हेतु 4 मई 17 का दिया था।

समय अवधि बीतने के बाद जब परिवादी ने उक्त चैक बैंक में लगाया तो वह चैक बाउंस हो गया जिसके बाद परिवादी ने अपने अभिभाषक गजेन्द्र यादव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 6 माह की सजा व 1 लाख 95 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिकर राशि अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है।
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