अवैध हथियार रखने के आरोपी को 1 साल की जेल, 500 रूपए का देना होगा जुर्माना

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आज एक मामले में माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के एक आरोपी को 1 साल की जेल और 500 रूपए के जुर्माने से दडिण्ड किया है। इस मामले में शासन की ओर से सुषमा गौतम ने की।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 15 जुलाई 2018 को पुलिस थाना सतनवाडा द्वारा गस्त के दौरान आरोपी जितेन्द्र को नरवर रोड पर शराब की दुकान के सामने अपने आधिपत्य में बिना लायसेंस के अवैध रूप से एक लौहे की धारदार तलवार रखे हुए पाया, जिसे जप्त कर आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी) बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय जे एम एफ सी  शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय नें दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये आयुध अधिनियम की धारा में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया । मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा गौतम एडीपीओ शिवपुरी द्वारा की गई । 
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