चौकीदार के वेतन के लिए सिंध परियोजना का कार्यालय सील, संपत्ति कुर्क | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। रात्रि की ससे बडी खबर जल संसाधन विभाग सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मड़ीखेड़ा के खिन्नी नाका स्थित कार्यालय से आ रही है। जहां बीती रात्रि राजस्व टीम नेे कार्यालय का वाहन व एक जनरेटर कुर्क कर कार्यालय को शील्ड करने की कार्रवाई की है।

कार्रवाई विभाग में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी चैकीदार श्रीनिवास पुत्र रामचरण शर्मा का 3 लाख 80 हजार 101 रूपए की वेतन भुगतान न करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा की गई है। साथ ही विभाग को नोटिस जारी कर कर्मचारी का वेतन भुगतान 10 दिवस में करने का निर्देश दिया।

जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मड़ीखेड़ा के कार्यालय में श्रीनिवास शर्मा दैनिक वेतन भोगी होकर चौकीदार के पद पर पदस्थ हैं। जिसका 3 लाख 80 हजार 101 रूपए का वेतन विभाग ने नहीं दिया था। इसे लेकर पीड़ित कर्मचारी ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में विभाग को आदेशित किया कि कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जाए।

लेकिन विभाग ने न्यायालय के आदेश की अव्हेलना करते हुए भुगतान नहीं किया। जिस पर पीड़ित कर्मचारी ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कलेक्टर शिवपुरी को जल संसाधन विभाग के सिंध परियोजना कार्यालय पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। जिस पर कलेक्टर अनुग्रह पी ने मामले को गंभीरता से लेकर तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाह को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

जिस पर तहसीलदार कुशवाह, वसूली नाजिर व अन्य स्टाफ के साथ बीते शनिवार को खिन्नी नाका स्थित कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने 15 केव्हीए का बड़ा जनरेटर सेट कीमती 1 लाख रूपए एवं शासकीय वाहन एमपी 02 5999 कीमती डेढ़ लाख रूपए मौके से कुर्क किया गया है। साथ ही वरिष्ठ लेखा अधिकारी कक्ष एवं कार्यपालन यंत्री कक्ष में रखा पुराना फर्नीचर एवं अलमारी कुर्क कर दोनों कार्यालयों में ताला डालकर शील्ड कर दिया।

साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति को कार्यालय में उपस्थित चौकीदार एवं मानचित्रकार संतोष जैन के सुपुर्द कर दी गई और एक नोटिस जारी कर संबांधित विभाग को निर्देषित किया कि 10 दिवस में उक्त कर्मचारी का भुगतान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में 16 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कार्यालय प्रांगण में कुर्कशुदा सम्पत्ति की नीलामी कर कर्मचारी को भुगतान कर दिया जाएगा।

इनका कहना है-
जल संसाधन विभाग के सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मड़ीखेड़ा कार्यालय में पदस्थ चैकीदार का विभाग द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया गया था। जिसे लेकर कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने इस मामले मंे भुगतान का निर्देष दिया था। लेकिन इसके बाद भी विभाग द्वारा वेतन नहीं दिया गया। 

जिस पर अवमानना की याचिका उक्त कर्मचारी श्रीनिवास शर्मा ने दाखिल की थी। जिस पर न्यायालय ने विभाग की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेष दिया और न्यायालय के आदेष के बाद यह कार्रवाई की गई है। हमने विभाग के कार्यालय को शील्ड कर वहां रखा एक वाहन और जनरेटर कुर्क किया है।
भूपेंद्र सिंह कुशवाह, तहसीलदार,तहसील शिवपुरी

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