मारपीट के आरोपीयों को 6-6 माह की जेल,देना होगा जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यालय ने आरोपीयों को दोषी करार देते हुए सभी आरोपीयों को 6-6 की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शशि शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 27 जनवरी 2015 को आरोपी शिवराज की लड़की नीरज फरियादी रामवती के मकान के बाहर लगे जामफल के पेड़ से जामफल तोड़ रही थी। जब फरियादी ने मना किया तो लड़की नहीं मानी तभी वहां आरोपीगण आए और इसी बात पर विवाद होने लगा और आरोपीगण फरियादी को गाली देते हुए बोले कि वह तो तोड़ेगी।

जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसे पटक दिया तथा आरोपी शिवराज ने फरियादी के सिर में लाठी मारी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा तथा आरोपीगणों ने फरियादी को धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पिछोर में दर्ज कराई।

पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसपर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई।  मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती शशि शर्मा जी द्वारा की गई ।
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