शिवपुरी । शहर को साफ सुथरा रखने की दृष्टि से नगर पालिका व यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया हैं। जिसके तहत बाजार में अतिक्रमण व कूड़ादान न रखने के साथ-साथ पॉलिथिन रखने व उसमें सामान देने पर लगभग दो दर्जन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया।
इस अभियान में डिप्टी कलेक्टर मनोज गरवाल, नगर पालिका सीएमओ के.के. पटेरिया, गोविन्द भार्गव, आरआई पूरन कुशवाह, यातायात प्रभारी रणवीर यादव सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने की दृष्टि से चलाए जा रहे अभियान तहत उक्त टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। दुकानदारों को कूड़ादान रखने की चेतवानी के उपरांत भी उसे नहीं रखने पर पांच-पांच सौ रूपए का जुर्माना लगाया हैं।
जिसमें भैरों बाबा कन्फेशरी स्टोर, साक्षी जूस एण्ड रस बहार, मुकुन्द मेडीकल स्टोर, तारा एण्ड सन्स जनरल स्टोर, सौम्या मेडीकल, महेश कुमार स्टोर, मोहन मेडीकल स्टोर, जय शिव मेडीकल स्टोर, प्रताप बूट हाउस, अमन कुमार टी सेंटर, राजा टी सेंटर, भारतीय अधर एंजार, अमन फ्रूट भण्डार, रमेश कुशवाह, अशोक पिक्चर हाउस, आपूर्ति स्टोर आदि हैं वहीं अवैध रूप से पॉलिथिन रखने व उपयोग करने पर आशीष किराना स्टोर पर 2500 रूपए का अर्थ दण्ड लगाया गया हैं।
वहीं हिमामिया पानीपुरी एवं बीमार्ट शोरूम पर एक-एक हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया हैं। वहीं गोलू चिकिन बिरयानी पर 100 रूपए का अर्थ दण्ड किया हैं।
इस अभियान में डिप्टी कलेक्टर मनोज गरवाल, नगर पालिका सीएमओ के.के. पटेरिया, गोविन्द भार्गव, आरआई पूरन कुशवाह, यातायात प्रभारी रणवीर यादव सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने की दृष्टि से चलाए जा रहे अभियान तहत उक्त टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। दुकानदारों को कूड़ादान रखने की चेतवानी के उपरांत भी उसे नहीं रखने पर पांच-पांच सौ रूपए का जुर्माना लगाया हैं।
जिसमें भैरों बाबा कन्फेशरी स्टोर, साक्षी जूस एण्ड रस बहार, मुकुन्द मेडीकल स्टोर, तारा एण्ड सन्स जनरल स्टोर, सौम्या मेडीकल, महेश कुमार स्टोर, मोहन मेडीकल स्टोर, जय शिव मेडीकल स्टोर, प्रताप बूट हाउस, अमन कुमार टी सेंटर, राजा टी सेंटर, भारतीय अधर एंजार, अमन फ्रूट भण्डार, रमेश कुशवाह, अशोक पिक्चर हाउस, आपूर्ति स्टोर आदि हैं वहीं अवैध रूप से पॉलिथिन रखने व उपयोग करने पर आशीष किराना स्टोर पर 2500 रूपए का अर्थ दण्ड लगाया गया हैं।
वहीं हिमामिया पानीपुरी एवं बीमार्ट शोरूम पर एक-एक हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया हैं। वहीं गोलू चिकिन बिरयानी पर 100 रूपए का अर्थ दण्ड किया हैं।