भावखेडी हत्याकांड: आरोपीयों के परिजनों का शस्त्र लाईसेंस निरस्त | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत की गई है।

इस संबंध में जारी आदेश में थाना ग्राम भावखेड़ी थाना सिरसौद निवासी कमर सिंह यादव पुत्र श्रीलाल यादव का शस्त्र लायसेंस 244/08/111/डीएम/एसपीआई पर दर्ज एक 315 बोर रायफल का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है। 
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