एक्सीडेंट: न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई सजा, देना होगा जुर्माना | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने टक्कर मारने वाले पिकअप गाड़ी के चालक को एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है| अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा पाठक त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी की घटना दिनांक 4 अगस्त 2019 को फरियादी रामचंद्र यादव अपने गैस टैंकर को मांगरोल रोड किनारे अपनी साइड से खड़ा करके ढाबा पर चाय पी रहा था।

तभी गुना तरफ से एक पिकअप गाड़ी क्रमांक एमपी 11 जी 1976 का चालक राजेश परमार पिकअप गाड़ी को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और मेरे खड़े गैस टैंकर पर टक्कर मार दी जिससे मेरी गाड़ी का पीछे का मडगार्ड टूट गया. घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में की गई| माननीय न्यायालय ने आरोपी की स्वीकारोक्ति पर 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

भूरा अहिरवार को 6 माह का सश्रम कारावास

घटना 02 जुलाई 2014 को रात के 10:30 बजे फरियादी सिरनाम नगर सैनिक की ड्यूटी करके अपने घर ग्राम चौपटिया तरफ जा रहा था तभी दिनारा तरफ से मोटरसाइकिल यूपी 93 m-8587 के चालक आरोपी भूरा अहिरवार ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी मे टक्कर मार दी जिससे उसके बाएं पैर की पिंडली में चोट आकर सूजन आई तथा आंख की भौंह मे चोट होकर खून निकला।

आरोपी बृजलाल अहिरवार को मोटर व्हीकल एक्ट 5/180 के तहत आरोपी पाया गया क्योंकि उसने अपनी मोटरसाइकिल बिना लाइसेंसधारी आरोपी भूरा से चलवाई। फरियादी ने हिम्मतपुर चौकी जाकर घटना की रिपोर्ट की जिस पर सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। उक्त केस की पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र शर्मा जी द्वारा की गई।
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