शिवपुरी। न्यायालय षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी संतोष कुमार गुप्ता ने गुरुवार को हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। व्यक्ति की हत्या के लिए आरोपी पत्नी ने ही 70 हजार की सुपारी दी थी। पत्नी के जीजा व जीजा के दोस्त ने मिलकर रस्सी से गला दबाकर हत्या की थी। मामले में शासन की ओर से पैरवी दिलिप सिंह जादौन ने की।
अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2016 फिजिकल ग्राउंड में पुलिस को सिर कुचली लाश मिली। अगले दिन 6 अगस्त को परिजनों ने मृतक की पहचान लक्ष्मण रावत के रुप में की। पुलिस ने जांच शुरु की तो पता चला की 4 अगस्त 2016 को मृतक की पत्नी गुंजा उर्फ बेबी उर्फ नीता पत्नी लक्ष्मण रावत ने अपने जीजा निरपत पुत्र धर्मो रावत व नेत्रपाल पुत्र दयाब सिंह लोधी को बुलाया था।
मृतक लक्ष्मण रावत, निरपथ रावत व नेत्रपाल सिंह लोधी मुर्गा व शराब पार्टी की और शराब का नशा अधिक हो जाने के बाद आरोपियों ने फिजिकल ग्राउंड में ले जाकर लक्ष्मण रावत का गला दबा कर हत्या का दी। पहचान छुपाने लिए सिर को पत्थर से कुचल दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ की मृतक की पत्नी ने पति की हत्या के लिए अपने ही जीजा व उसके दोस्त को 70 हजार रुपए की सुपारी दी थी।