डिंपल खटीक के आहते में बच्चा शराब परोसते मिला, FIR होगी | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। झांसी रोड स्थित देशी शराब अहाते में एक नाबालिग से शराब परोसने के मामले में संबंधित अहाता संचालक डिंपल उर्फ संजू खटीक के खिलाफ कलेक्टर अनुग्रहा पी ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति के पत्र के आधार पर कार्रवाई के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए हैं।

चाइल्ड लाइन और विशेष किशोर पुलिस ईकाई एसजेपीयू को बालक झांसी तिराहा स्थित देशी कलारी पर शराब परोसते हुए अहाते में मिला था। यहां पर अहाता संचालक द्वारा नाबालिग से शराब परोसे जाने का काम करवाया जा रहा था। शराब अहाते में बालक के मिलने के बाद उक्त बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहां पर बालक व उसके पिता के कथन हुए इसके बाद बाल कल्याण समिति ने कलेक्टर व एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।

सजा के अलावा जुर्माने का है प्रावधान

नाबालिग से शराब परोसवाना और नशे में लिप्त रखना किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जेजे एक्ट की धारा 77 व 78 के तहत ऐसे काम करवाने वाले आरोपी को तीन से पांच साल की सजा व एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
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