पत्नी की लाश को गाड़ी से कुचल डाला था: 10 साल की जेल | Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी एसके गुप्ता ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आरोपी पति धर्मेंद्र पुत्र लालाराम धाकड़ को दस के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

आरोपी पति दहेज में बाइक लाने के लिए पत्नी की मारपीट करता था। प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपी पति ने पत्नी की लाश पर गाड़ी चढ़ाकर दुर्घटना का रूप दे दिया लेकिन पीएम रिपोर्ट और पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। मामले में पैरवी दिलीप सिंह जादौन अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।

अभियोजन के अनुसार 27 सितंबर 2017 को सुनैना धाकड़ पत्नी धर्मेंद्र धाकड़ ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। पीएम रिपोर्ट और पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दहेज में बाइक के लिए पति धर्मेंद्र प्रताड़ित करता था। इसलिए मजबूर होकर सुनैना ने फांसी लगाकर जान दे दी।

लेकिन आरोपी पति धर्मेंद्र ने घटना के दिन बताया कि वह पत्नी को ग्वालियर इलाज के लिए ले जा रहा था, रास्ते में सड़क हादसे में मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट और पुलिस विवेचना में पता चला कि पत्नी ने फांसी लगा जान दी थी। आरोपी ने दुर्घटना का रूप देने के लिए पत्नी के शव पर गाड़ी चढ़ा दी थी।

पुलिस ने आरोपी पति सहित उसके जेठ-जेठानी व देवर-देवरानी के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया और विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है।

दहेज हत्या के लिए न्यायालय ने दस साल का कठोर कारावास और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर पांच साल की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई में न्यायालय ने जेठ-जेठानी और देवर-देवरानी को बरी कर दिया है। हत्या के लिए पति धर्मेंद्र को ही जिम्मेदार माना है।
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