गैैरइरादतन हत्या के आरोपी को 2 साल की जेल 5 हजार का जुर्माना | khaniyadhana News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर जिले के खनियांधााना थानाा क्षेत्र की है। जहां एक एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद आज न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को 2 साल की जेल और 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार फरियादी रामनिवास ने घायल अवस्था में हमराह हरिराम ,रामकली तथा गोविंद के साथ दिनांक 29 जुलाई 2014 को थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट किया कि आज हम लोग बड़ौरा से खनियाधाना के लिए बस क्रमांक एमपी 07एफ 1186 में बैठकर जा रहे थे जिसे आरोपी धर्मेंद्र यादव चला रहा था।

जैसे ही बस सक्सेना फ्रॉम हाउस के सामने बसई नया चौराहा रोड पर आई तो चालक ने तेजी व लापरवाही से बस चलाकर पलटा दी जिससे फरियादी की बाएं पैर के घुटने व टकने में एवं अन्य सवारियों को भी जगह-जगह चोटें आई थी तथा दिलीप कुमार साहू की बस के नीचे आ जाने से मृत्यु हो गई । उक्त केस की पैरवी एडीपीओ  श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा की गई।

पोहरी में अवैध हथियार रखने के आरोप में 1 साल की जेल

न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी न्यायालय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में बिना लाइसेंस के 315 बोर का  कट्टा के आरोपी जगपाल पुत्र सीताराम यादव को 1 वर्ष का कारावास वह 500 के अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।

दिनांक 12 जून 17 को 10:30 बजे शासकीय स्कूल के पीछे ग्राम श्रीपुरा में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य मैं एक 315 बोर का देसी कट्टा मय जिंदा 315 बोर का राउंड बिना लाइसेंस के पकड़ा गया पुलिस थाना गोवर्धन ने अपराध पंजीबद्ध कर चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसके समक्ष आई एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी जगपाल को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 
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