अपहरण कर बलात्कार करने वाले को 7 साल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने गुरुवार को बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल का सश्रम कारावास एंव 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी डीपीओ एसके गुप्ता ने की।
 
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 2 जून 2018 को 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर आरोपी सोनू शाक्य पुत्र मदन शाक्य निवासी कोलिया का मंदिर घोसीपुरा कमलागंज थाना फिजिकल हाल निवासी देवरी थाना नरवर बालिका को कोटा राजस्थान ले गया जहां बालिका के साथ आरोपी ने बलात्कार किया।

आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने परिजन के साथ फिजिकल थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को यह फैसला सुनाया है। 

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