शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी की अदालत में एक अपील का निपटारा करते हुए चैक बाउंस के मामले में निगोती ब्रदर्स के मालिक रामकृष्ण निगोती को एक वर्ष की जेल व 35 लाख 40 हजार रूपए प्रतिकर अधिरोपित करने का आदेश सुनाया है। इस आदेश के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मामले में फरियादी जयप्रकाश चौधरी के अभिभाषक विजयदत्त शर्मा और अनिल सक्सैना ने पैरवी की। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने भी आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा तथा 35 लाख 40 हजार रूपए प्रतिकर देने का आदेश दिया था जिससे व्यथित होकर आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील की थी, लेकिन एडीजे कोर्ट ने भी फैसला यथावत रखा।
अभियोजन के अनुसार व्यापारी जयप्रकाश चौधरी ने वर्ष 2012 को हनुमान गली स्थित मेसर्स निगोती ब्रदर्स के मालिक रामकृष्ण निगोती को शक्कर व तेल का विक्रय किया था। इसके बदले चौधरी को निगोती ब्रदर्स के संचालक से 23 लाख 34 हजार 553 रूपए का भुगतान लेना था। भुगतान के बदले निगोती ने चौधरी को एक चैक दिया जो कि बाउंस हो गया। इसकी सूचना फरियादी जयप्रकाश चौधरी ने व्यापारी निगोती को दी, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी भुगतान नहीं किया।
जिससे परेशान होकर फरियादी जयप्रकाश चौधरी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक सक्सैना ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद निगोती ब्रेदर्स को दोषी मानते हुए चैक की राशि 23 लाख 34 हजार 553 एवं 9 प्रतिशत ब्याज 11 लाख 53 हजार 107 रूपए एवं प्रकरण व्यय 32 हजार 340 रूपए देने का आदेश दिया।
यह सारी राशि जोडऩे के बाद 35 लाख 40 हजार रूपए आरोपी को अदा करने थे। यह निर्णय आने के बाद आरोपी ने एडीजे कोर्ट में अपील की। लेकिन वहां पर भी निर्णय यथावत रहा। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि प्रतिकर की राशि अदा न करने पर आरेापी को 6 माह का सश्रम कारावास पृथक रूप से भुगतना होगा।