कोलारस। मारपीट करने वाले आरोपी को दो माह का कठोर कारावास व जुर्माना मारपीट के मामले में न्यायालय जे एम एफ सी कोलारस द्वारा आरोपी राजेश कुशवाह को दो माह का कठोर कारावास व 2 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया है।
श्रीमती वर्षा पाठक सहायक अभियोजन अधिकारी कोलारस ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि घटना दिनांक 31.8.2014 को फरियादी बुदेल सिंह आहत बृजेश, ममता व राजोबाई ने गणेश जी की झांकी लगाई थी फिर उन्होने झांकी बंद कर दी थी, इतने में आरोपी राजेश व देवेन्द्र कुशवाह आए और झांकी क्यो बंद कर दी फरियादी ने कहा कि टाइम हो गया इसलिए झांकी बंद कर दी ।
इसी बात पर से अभियुक्त ने आहत गण से गालियां देकर लात घूसों से मारपीट की घटना की रिपार्ट थाना बदरवास में की गयी बाल अपराधी देवेन्द्र कुशवाह का अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया विचारण उपरांत अभियुक्त राजेश को माननीय न्यायालय ने दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया हैा