अनियंत्रित बाईक चलाने बाले युवक को 1 साल की जेल ढाई हजार का जुर्माना | Pohri News

पोहरी। आज माननीय न्यायालय जेएमएफसी ने एक एक्सीडेंट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 1 साल की जेल और 2500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी शासन की ओर से एडीपीओ विशाल कावरा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 16 दिसबंर 2015 को शाम के 6:30 बजे पुलिस थाना गोवर्धन पर गिरवानी की पुलिया के पास पोहरी मोहना रोड पर आरोपी मनोज धाकड़ ने उसकी मोटरसाइकिल को बिना लाइसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गिर्राज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

जिससे गिरीराज को गंभीर चोटे आई थी। पुलिस थाना गोवर्धन ने गिर्राज की रिपोर्ट पर से आरोपी मनोज के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी मनोज धाकड़ को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2500 के अर्थदंड से दंडित किया है।