शिवपुरी। नगर परिषद बदरवास में पदस्थ सीएमओ सौरभ गौड़ की अनुकंपा नियुक्ति को सरकार ने अलग-अलग जांचों के आधार पर नियम विरुद्ध माना है। इसी को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव राजीव निगम ने 23 मई को आदेश जारी किया है। नगर पालिका सीएमओ को इस संबंध में सीएमओ गौड़ की नियुक्ति समाप्त करने को कहा है और एक महीने के अंदर प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक स्वर्गीय आरके गौड़ के निधन पर उनके बेटे सौरभ गौड़ को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति 15 सितंबर 1999 को दी गई थी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह नियुक्ति दी गई। लोकायुक्त कार्यालय/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई। लोकायुक्त जांच के बाद सामने आया कि अनुकंपा नियुक्ति के समय सौरभ गौड़ की मां शासकीय सेवा में कार्यरत थीं।
नियम शर्तों के तहत शासकीय सेवा में परिवार का कोई भी सदस्य है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। उप सचिव निगम ने आदेश में लिखा है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन और नगर पालिका शिवपुरी के 10 नवंबर 2015 की जानकारी और हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका मनसुखलाल सर्राफ विरुद्ध अरुण कुमार तिवारी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 के अनुक्रम में सौरभ गौड़ की हुई अवैध नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई एक महीने में पूरी कर प्रतिवेदन सौंपें।