BABITA GARG धर्मशाला रोड को 1 साल की जेल, 12 लाख जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। बीती 7 मई 2019 को राधाकिशन मालवीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शिवपुरी ने विचाराधीन एक प्रकरण में श्रीमती बबीता गर्ग पत्नि बृजेश गर्ग (BABITA GARG WIFE OF BRAJESH GARG) निवासी गोयल मेडीकल के सामने धर्मशाला रोड़ शिवपुरी को 1 वर्ष के कारावास एवं 12 लाख 25 हजार रूपये के जुर्माने दण्डित किया है। 

एड.जितेन्द्र कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकुमार गोयल (RAJKUMAR GOYAL) पुत्र स्व.लक्ष्मणदास गोयल निवासी गर्ल्स स्कूल रोड़ टेकरी शिवपुरी ने 10 लाख रूपये का चैक डिसऑनर हो जाने के आधार पर परिवाद पत्र धारा 138 Negotiable Instruments Act के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें विचारण के उपरांत परिवाद पत्र को प्रमाणित होना मानकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्रीमती बबीता गर्ग को दण्डित किया गया है। 
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