फर्जी मुठभेड़ काण्ड : SI को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत | KARERA,SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी| करैरा में 2006 में हुई कथित मुठभेड़ के आरोपी एसआई राजवीर सिंह को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। कोर्ट के कड़े तेवर देख उनके वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तर्क दिया कि जांच पूरी होने के बाद ही वे जमानत के लिए आवेदन करेंगे। उनके आवेदन को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया। 

दरअसल, 13 साल पुराने मामले में एसआई राजवीर सिंह लंबे समय से फरार थे। इसी दौरान उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने जमानत तो नहीं दी, बल्कि पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा कि इतना समय बीतने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 

मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने निलंबित एसआई को 29 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया। इसके बाद राजवीर सिंह ने फिर से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिल सकी। 
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