Shivpuri News: शादी के नाम पर व्यापार, युवती का बार बार शादी-गहने और नकदी लेकर फरार

Bhopal Samachar

पिछोर। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ शादी के नाम पर विश्वासघात, धोखाधड़ी और चोरी का संगठित खेल रचा गया। पुलिस ने लंबे इंतजार और न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद मंगलवार को गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पिछोर निवासी भुवनेश तिवारी पिता नीरज कुमार तिवारी उम्र 27 वर्ष ने बताया कि उसका विवाह दिनांक 17 फरवरी 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से दीपिका सागर निवासी 529 बार, लक्ष्मीपुरा जिला ललितपुर (उ.प्र.) से हुआ था। विवाह से पहले दीपिका के पिता दिनेश कुमार ने स्वयं को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए शादी का सारा खर्च वर पक्ष से करवाया था।

परिवार ने बेटी समान समझकर दीपिका को सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, चांदी की पायल, बिछिया, साड़ियां और अन्य कीमती उपहार भेंट किए थे। शादी पूरी रीति-रिवाज से हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दीपिका का व्यवहार अचानक बदल गया। वह घर का कोई काम नहीं करती, गाली-गलौज करती और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी।

जब भुवनेश ने अपने ससुराल पक्ष से बात की, तो वहां से हैरान कर देने वाला सच सामने आया, दीपिका का पहले से ही मोहित उर्फ शुभम पिता मुकेश कुमार, निवासी झालावाड़ (राजस्थान) से विवाह हो चुका था, और अब तक उसका तलाक भी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, दीपिका ने अपने पहले पति से झगड़े के बाद भरण-पोषण के लिए 4 लाख रुपए की राशि अदालत से प्राप्त कर ली थी। भुवनेश ने जब दीपिका से सच्चाई पूछी तो उसने स्वयं स्वीकार किया कि "हां, मेरा विवाह पहले हो चुका है और हम इसी तरह लोगों को फंसाकर उनसे पैसे और जेवर ठगते हैं।"

फिर पिता को फोन कर बुलाया, मारपीट की
21 मई 2024 को दीपिका ने अपने पिता दिनेश को फोन कर पिछोर बुला लिया। आरोप है कि रात में दोनों ने मिलकर भुवनेश की मां से गाली-गलौज और मारपीट की, और रात के अंधेरे में घर से 1.50 लाख रुपए नकद और सारे जेवर चोरी कर फरार हो गए। अगले दिन जब भुवनेश ने दीपिका से संपर्क किया तो उसे धमकी दी गई कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे और झूठे केस में फंसा देंगे।

पुलिस से न्यायालय तक पहुंचा मामला
पीड़ित भुवनेश ने पहले थाना पिछोर, फिर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी तक आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर विकास विश्वकर्मा ने दिनांक 3 नवम्बर 2025 को प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर थाना पिछोर पुलिस ने महिला और उसके पिता के खिलाफ धारा 420, 406, 379, 506(बी), 294, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यायालय ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि हर सुनवाई पर विवेचना की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की जाए।