Shivpuri News: नवविवाहिता ने शादी के 4 माह बाद किया सुसाइड, सिकरवार फैमिली को 10 साल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरीं। दहेज में 40 हजार कम मिलने और स्कॉर्पियो की जगह छोटी गाड़ी मिलने से नाराज ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के चार माह बाद ही पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करैरा दिनेश कुमार खटीक ने प्रकरण में मृतका के पति कृष्ण प्रताप सिंह सिकरवार, उपेंद्र सिंह सिकरवार, रवेंद्र सिंह सिकरवार, अंकित सिकरवार, रानी सिकरवार को भादंसं की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 में तीन साल का सश्रम कारावास व 2500 रु. का अर्थदंड, धारा 304-बी सपठित धारा 34 में दस साल का सश्रम कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो साल का सश्रम कारावास व 2500 रु. के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।

अभियोजन के अनुसार, मगरौनी निवासी गौरव उर्फ गोलू कुमारी पत्नी कृष्ण प्रताप उर्फ कल्ला सिकरवार ने 22 अक्टूबर 2021 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरव कुमारी मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में पंखे की डंडी से साड़ी के फंदे से लटकी मिली थी। मगरौनी चौकी पुलिस ने पीएम कराकर मर्ग कायम किया।

विवेचना में मृतका के पिता अनिल सिंह जादौन व भाई जितेंद्र सिंह ने बयान दिए कि गौरव की शादी कृष्णप्रताप उर्फ कल्ला से 20 जून 2021 को हुई थी। शादी में कैश, कार आदि सहित 20 लाख रु. दहेज दिया था। शादी के बाद गौरव तीन बार घर आई और बताया कि शादी में 40 हजार रु. कम देने व स्कॉर्पियो की जगह छोटी गाड़ी देने पर पति कृष्णपाल उर्फ कल्ला, ससुर उपेंद्र सिंह, सास रीना, देवर अंकित, चाचा ससुर रवेंद्र सिंह उर्फ बल्लू परेशान व प्रताड़ित करते हैं। ससुर वालों को फोन करके समझाया, लेकिन वे नहीं माने।

22 अक्टूबर को बेटी ने कॉल कर बताया कि ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। उसी दिन शाम को गौरव की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पति, सास, ससुर, देवर व चाचा ससुर को सजा सुनाई है।