SHIVPURI NEWS: NFSA के तहत पात्र हितग्राहियों को 31 अक्टूबर तक मिलेगी खाद्यान्न सामग्री

Bhopal Samachar

शिवपुरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के अंतर्गत जिले के पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशन में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित समयावधि के भीतर उनकी खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो सके।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह सितम्बर 2025 का वितरण कार्य 10 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया गया है। वहीं माह अक्टूबर 2025 का खाद्यान्न वितरण कार्य 11 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इस अवधि में सभी पात्र हितग्राही अपने-अपने उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

नवीन पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे अपने एवं परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी (eKYC) शीघ्र करवा लें, जिससे उन्हें आगामी माहों में भी नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण का लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही समस्त हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि वे नियत तिथि के पूर्व ही उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपना राशन प्राप्त करें।

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