SHIVPURI NEWS: होटल राज पैलैस,संकट में अब बिल्डिंग, CMO ने किया पुन:नोटिस जारी,क्या जमींदोज होगा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी समाचार डॉट कॉम की खबर का असर हुआ है। शिवपुरी के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल शिवपुरी समाचार डॉट कॉम ने होटल राज पैलेस स्वीकृति से 300% का अधिक निर्माण, अनुज्ञा वाला तलघर गायब शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था। इस खबर पर नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड़ ने संज्ञान लेते हुए होटल राज पैलेस के संचालक को नोटिस जारी किया है। अब यह माना जा रहा है कि नियम विरूद्ध किए गए इस बिल्डिंग पर बडी कार्यवाही तय है।

जैसा कि विदित है कि शिवपुरी शहर में सुर्खियों में रहने वाले होटल राज पैलेस का प्लाट साईज 169.91 वर्ग मीटर (लगभग 1800 फुट)  है। नगर पालिका में इस निर्माण के टीएनसीपी के नक्शे पर गौर करे तो होटल संचालक ने निर्माण स्वीकृति से 300 %से अधिक का निर्माण कर लिया है। इस प्लॉट की स्वीकृति में प्लांट पर तलघर के निर्माण की अनुज्ञा है वह भी 84.42 वर्ग मीटर  है जो कि प्लॉट साइज के आधा है। इस प्लांट पर 900 वर्ग फुट पर तलघर का निर्माण होना था,लेकिन सेठजी ने तलघर से पार्किंग का सिस्टम हटाते हुए पूरे तलघर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।

वही इस अनुज्ञा में ग्राउंड फ्लोर की 84.42 वर्ग मीटर की कॉर्मशियल की परमिशन दी गई है,बाकी एरिया ओपन छोडना था लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर प्लाट साईस ही अधिक 172 मीटर पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इसी प्रकार फस्ट फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर की तरह की परमिशन है लेकिन प्रथम मंजिल पर भी प्लाट साईज से अधिक का निर्माण किया गया है। वही दूसरी मंजिल की बात करे तो मात्र 34 मीटर की परमिशन इस अनुज्ञा मे दी गई हे वही भी रेसीडेंस की परमिशन है।

लेकिन होटल के मालिक ने दूसरी मंजिल पर पूरा निर्माण कर लिया और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है इसके बाद दो मंजिल का निर्माण इस अनुज्ञा के विपरीत किया गया है। जो की पूर्ण रूप से अवैध है। इस अनुज्ञा में भवन की ऊंचाई मात्र 12 मीटर की परमिशन है लेकिन वर्तमान समय में भवन की ऊंचाई 2 मंजिल अधिक बनाने से 18 मीटर तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में लिखे तो होटल राज पैलेस पर अनुमति से 300 प्रतिशत अधिक का निर्माण कर लिया है।

इस अनुज्ञा मे तलघर का निर्माण होना है लेकिन उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए होना है लेकिन तलघर मे कमरे बना दिए गए है। होटल संचालक ने कुल मिलाकर पूरा का पूरा अवैध निर्माण कर लिया है वही नगर पालिका के कर्मचारी से नोटिस लेने से मना कर दिया था। इस नोटिस के बाद ही खबर का प्रकाशन किया गया था।

खबर का असर:पुन: जारी हुआ नोटिस

कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवपुरी
पत्र क्रमांक न पा प 2025/ 4334/ दिनांक 8.10.2025
इस खबर को सीएमओ नगर पालिका इशांक धाकड़ ने संज्ञान में लेते हुए पुन: नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि आपको नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा सूचना पत्र क्र. 49 दिनांक 23-07-25 जारी किया गया था, जिसके संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, उक्त भवन/दुकान/तलघर में आपके द्वारा वाणिज्यिकर गतिविधियों संचालित हो रही है, उक्त अवैध निर्माण कार्य के संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज नगरपालिका कार्यालय (अतिक्रमण शाखा) में प्रस्तुत करें
 भवन नू-स्वामी संबंधी दस्तावेज रजिस्ट्री
खसरा / नामांतरण तहसील
नामांतरण नगरपालिका
नगरपालिका से जारी भवन अनुज्ञा अनुमति
टीएन.सी.पी. की अनुमति

अतः आप उपरोक्त समस्त दस्तावेज 03 दिवस में नगरपालिका कार्यालय (अतिक्रमण शाखा) में प्रस्तुत करें, समस्त दस्तावेज उपलब्ध न कराने एवं आपका जवाब संतोषप्रद न होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त पूर्व सूचना के यह मानते हुए कि आपके द्वारा प्रकरण में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187. 223 का उल्लंघन मानते हुए आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की जायेंगी। अवैध अतिक्रमण हटाने में हर्जा खर्चा की वसूली भी आपसे की जावेंगी एवं आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

होटल राज पैलेस की टीएनसीपी की अनुज्ञा में स्पष्ट उल्लेख है कि 1800 फुट के प्लाट पर 900 फुट के तलघर का निर्माण किया जा सकता है,वह भी केवल पार्किंग के उपयोग के लिए,लेकिन तलघर के स्थान पर कमरों का निर्माण किया गया है,इसलिए नियम अनुसार नगर पालिका इस पर भारी भरकम पेनल्टी लगा सकती ओर तलघर में मिट्टी भरे जाने का नियम है। वही जितना निर्माण टीएनसीपी की अनुज्ञा के अतिरिक्त किया गया है उसकी कंपाउंडिंग होगी और भारी भरकम जुर्माने की वसूली की जाएगी,वही तो अतिरिक्त निर्माण को तोड़ा जाऐगा। अब देखते है कि होटल संचालक नगर पालिका के इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और इस जवाब उपरांत सीएमओ इशांक धाकड क्या कार्यवाही करते है।