शिवपुरी। शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जतन किए जा रहे है,लेकिन शिवपुरी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पर्यटक स्थलों पर पर्यटक को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीते रोज शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने प्राकृतिक जल वाले लगभग 90 से अधिक स्थानों पर जन-सामान्य की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जलप्रपात व अन्य जलभराव वाले स्थलों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेश में शिवपुरी के प्रमुख टूरिज्म वाले स्थान मड़ीखेड़ा बांध, मोहनी पिकअप, केदारेश्वर जलप्रपात (पोहरी), पवा जलप्रपात (पोहरी), टुंडा भरका (शिवपुरी), भूरा-खो जलप्रपात (शिवपुरी), टपकेश्वर जलप्रपात (पिछोर) को भी प्रतिबंध की श्रेणी में रखा गया है। यह सभी पर्यटक स्थल शिवपुरी की टूरिज्म की पहचान है। प्रशासन को इन स्थानों पर टूरिस्ट की सुरक्षा व्यवस्था ना बनाते हुए इन स्थानो पर ही टूरिस्ट को ही प्रतिबंध कर दिया है। यह शिवपुरी के पर्यटन पर अघात है।